Chief: Rajendra Kumar
30 जून पंजाब (पत्रकार: शुभम रजक) देखिए इन लोग डाउन के दिनों में स्कूल फीस को लेकर यह निर्णय लिया गया ।निजी स्कूलो में फीसों को लेकर राज्य में चल रही उठा पटक पर आज माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्कूल फीसें देने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधकों को फिहाल फीस लेने की इजाजत दे दी है।नोबेल शांती पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था KSCF की पंजाब पार्टनर इकाई संगठन “सारस” के डायरेक्टर शंकर कुमार चौधरी ने SNIसे विशेष बातचीत में बताया कि इनमें उन स्कूलों को भी शामिल किया गया है जो ऑनलाईन क्लास नहीं लगा रहे। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को एडमिशन और मंथली स्कूल फीस लेने की इजाजत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिर्फ 70 प्रतिशत तक स्कूल फीस लेने के लिए कहा थाआज मंगलवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधकों को कहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों को वह अपने स्तर पर राहत दे सकते हैं। उन्होंने आगे बताया की हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां एक तरफ स्कूलों द्वारा की जा रही लूट को सरकारी तौर पर मान्यता मिली है, वहीं लाखों अभिभावकों में घोर निराशा है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अगले तीस दिन तक इस पर अपील लगाई जा सकती है, और अब इस फैसले पर डबल बैंच कोर्ट में पेरेंट्स आर्गेनाईजेशन आदी़ जागरूक संगठनों द्वारा अपील लगाने की तेैयारी करने पर विचार भी अंतिम चरण में है।