खुलेंगे धार्मिक स्थान , गृह मंत्रालय द्वारा जारी इन निर्देशों के साथ ।

धार्मिक

Cheif: Rajinder Kumar.
5 -जून जालंधर (पत्रकार: शुभम रजक) धार्मिक स्थलों, होटलों और रेस्तरां खोलने की अनुमति भी दे दी है। केंद्र सरकार ने 8 जून से लॉकडाउन 5.0 में । इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है।

SOP इस प्रकार हैं , धार्मिक स्थानों को खोलने के लिए

  • धार्मिक स्थलों को समय-समय पर साफ और पवित्र करना होगा।
  • केवल कोरोना लक्षणों वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति है।
    मास्क पहनना सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
  • परिसर के भीतर की दुकानों आदि को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
  • तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रवेश द्वार और निकास द्वार बनाए जाएंगे।
  • धर्मस्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
  • मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को अपने हाथ और पैर धोने पड़ते हैं।
  • मूर्तियों, मूर्तियों और धार्मिक ग्रंथों को छूना निषिद्ध होगा।
  • कोरोना के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर / विज्ञापन लगाना होगा।
  • बड़ी सभाओं पर भी रोक होगी।
  • कोरोनोवायरस के प्रकोप को देखते हुए रागी और कीर्तन कलाकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • एक दूसरे का अभिवादन करते हुए हाथ मिलाने से बचना चाहिए।
  • 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करना पड़ता है।
  • प्रसाद का वितरण और लोगों पर पवित्र जल का छिड़काव भी निषिद्ध होगा।
  • लेंगर तैयार करते समय सावधानी बरतनी होती है और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखना होता है।

भक्तों और संगतों द्वारा फेंके गए मुखौटे और दस्ताने आदि को ठीक से नष्ट करना पड़ता है।

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