पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और दलजीत गिलजियान को राहत, कोर्ट ने लिया ये फैसला

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चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और पूर्व मंत्री के भतीजे दलजीत सिंह गिलजियान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने साधु सिंह धर्मसोत की जमानत याचिका और संगत सिंह गिलजियान के भतीजे दलजीत सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

आपको बता दें कि साधु सिंह धर्मसोत पर वन मंत्री रहते हुए पेड़ काटने के मामले में रिश्वत लेने का आरोप है. इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने धर्मसोत के खिलाफ छह जून को मोहाली में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस मामले में धर्मसोत ने इससे पहले मोहाली की जिला अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने 1 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने के कारण धर्मसोत ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसके अलावा पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियान के भतीजे दलजीत सिंह की याचिका को भी कोर्ट ने सुरक्षित रखा है.

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