रजिस्ट्री पर एनओसी की बाध्यता खत्म करने के फैसले पर पंजाब सरकार बैकफुट, जानिए वजह

पंजाब

जालंधर(राजिन्द्र कुमार): पंजाब में रजिस्ट्री पर एनओसी की बाध्यता खत्म करने के फैसले पर पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने के बाद सरकार ने अब रजिस्ट्री में एनओसी को जरूरी कर दिया है। सरकार ने यह फैसला लागू कर दिया है।

अब प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर विराम लग जाएगा।पंजाब में अवैध कॉलोनियों की बिना एनओसी के रजिस्ट्री किए जाने की अनुमति वाली पंजाब सरकार की 12 दिसंबर 2019 की नोटिफिकेशन को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा तो सरकार की ओर से कहा गया कि यह नोटिफिकेशन कानून विभाग के परामर्श से ही जारी की गई है। अगर इस पर आपत्ति है तो सरकार फिलहाल इस नोटिफिकेशन पर अपनी ओर से तब तक रोक लगाने को तैयार है, जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर दोबारा गौर नहीं कर लिया जाता। पंजाब सरकार के इस बात पर विश्वास दिलाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर जल्द से जल्द उचित निर्णय लिए जाने के आदेश दे दिए थे।

अब पंजाब सरकार ने न्यायालय में दिए गए जवाब के बाद रजिस्ट्री में एनओसी की बाध्यता को फिर से लागू कर दिया है। इसके निर्देश सरकार की ओर से सभी जिलों के डीसी को जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद से प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं।

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