Punjab news point : आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट में झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी को लेकर कानूनी प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और केजरीवाल के ईडी रिमांड को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के अलावा ईडी रिमांड को भी चुनौती दी थी।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अधीनस्थ अदालत ने एक उचित आदेश के जरिये उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजा। जस्टिस शर्मा ने 25 मिनट तक फैसला पढ़ा और उसके कुछ हिस्सों को हिंदी में भी समझाया। अदालत ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से।
यह टिप्पणी केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के इस दावे को लेकर थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान को खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है।केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना के विपरीत है। ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।