Punjab news point :सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए, 17 महीने के बाद जमानत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं. शीर्ष कोर्ट इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया को पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने के लिए का निर्देश दिया था. शीर्ष कोर्ट की निर्देशों का पलन करते हुए उन्होंने दोनों अदालतों (निचली आदालत और हाईकोर्ट) में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकों वहां से कोई राहत नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वानाथन की पीछ ने सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि को सिसोदिया को निचले कोर्ट और हाईकोर्ट जाने का आदेश दिए हुए 6 से 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ. इसी बात को संज्ञान में लेते हुए एससी ने कहा कि देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी. लोकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसे आधार मानते हुए जमानत दी जा रही है.