Punjab news point : सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका खारिज कर दी है। संदीप घोष ने SC में याचिका दायर करके कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ करप्शन केस में CBI जांच का आदेश देते वक्त उनके पक्ष को नहीं सुना। साथ ही संदीप घोष ने इस मामले में ख़ुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष को पक्षकार बनाने से इंकार कर दिया है। SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को डिलीट करने से भी इंकार किया है। संदीप घोष ने करप्शन के आरोपों को हॉस्पिटल परिसर में हुई रेप की घटना के साथ जोड़े जाने से जुड़ी हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग भी की थी।

