Chief: Rajender Kumar
10 जुलाई (पत्रकार: शुभम रजक)फीस माफी की आस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पेरेंट्स को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। गौर हो कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ PIL दायर की गई थी, जिस पर पेरेंट्स को काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हर राज्य की स्थिति अलग है, उसे वहीं हाईकोर्ट में उठाया जाए। हाई कोर्ट के आदेश से दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट आएं। पूरे देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर राज्य की अपनी स्थिति है और इस मसले को हाईकोर्ट में ही उठाया जाए।