गाड़ियों पर झंडा लगाने के लिए, कुछ विशेष लोगों को ही अधिकार दिया गया है, इसके बावजूद आप ऐसा करते हैं, तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

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Punjab News Point : 26 जनवरी (Republic Day) या 15 अगस्त के मौके पर सड़क पर भारत के झंडे बिकने भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हर कोई अपने घर या कार पर झंडे लगाता है। लोग देशभक्ति की भावना के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं झंडे फहराने के भी कई कानूनी नियम हैं। ये नियम कहते हैं कि हर कोई अपनी कार पर भारत का झंडा नहीं लगा सकता है और ऐसा करना भारतीय झंडा संहिता का उल्लंघन करना है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मगर ऐसा ही है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय झंडा संहिता के अनुसार कार पर झंडा लगाने के क्या नियम हैं और किन-किन लोगों को ही कार पर झंडा लगाने का अधिकार दिया गया है।

गणतंत्र दिवस से पहले बाजार में तिरंगा झंडा बिकते हुए दिखाई देते हैं। कई लोग गाड़ियों पर झंडा लगाने के लिए, इनको खरीदते भी हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको सजा हो सकती है। इंडियन फ्लैग कोड के अनुसार, गाड़ियों पर झंडा लगाने का अधिकार कुछ विशेष लोगों को ही दिए गए हैं, इनके अलावा कोई शख्स गाड़ी पर झंडा लगाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने संबंधी भारतीय झंडा संहिता 2002 बनाई गई है। वहीँ राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप राज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उपमंत्री, मुख्यमंत्री और केबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों पोस्टों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के न्यायाधीश झंडा लगा सकते हैं।

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