फूड सप्लाई विभाग से जुड़े घोटाले का मामला

अपराधिक जालंधर पंजाब

Punjab news point : पंजाब विजिलैंस ब्यूरो ने जिला लुधियाना और अन्य अनाज मंडियों में हुए फसल ढुलाई घोटाले के मामले में शामिल एक अन्य आरोपी व्यापारी कालू राम निवासी नई आबादी, जैतो मंडी, जिला फरीदकोट को गिरफ्तार किया है। उसे लुधियाना जिला अदालत में पेश करके 2 दिनों का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

विजिलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त कालू राम के खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग पंजाब के निलंबित डिप्टी डायरैक्टर (भगौड़ा घोषित) राकेश कुमार सिंगला और उक्त विभाग के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के साथ नजदीकी संबंध थे। उन्होंने बताया कि आरोपी कालू राम ने प्रशासनिक और राजनीतिक शह पर जाली बिलों के जरिए बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य से अन्य राज्यों से धान की फसल खरीद कर आरोपी राइस मिलरों कृष्ण लाल और सुरेंद्र कुमार धोतीवाला को मुहैया करवाई थी। इस आरोपी ने किसानों की तरफ से उनकी दुकानों पर लाए धान की असली उपज की बजाय लुधियाना में अधिक फसल दिखाने वाले फर्जी बिल तैयार करने में उक्त मुलजिम कमीशन एजैंटों/ आढ़तियों की मदद भी की थी, जिससे राज्य सरकार से इस धान को एम.एस.पी. पर बेच कर अधिक लाभ कमाया जा सके।

इस संबंध में विजिलैंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में एफ.आई.आर. 16 अगस्त, 2022 को दर्ज हुई थी। इस मुकद्दमे में शामिल 16 आरोपियों में से 11 आरोपी, जिनमें पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, तेलू राम, जगरूप सिंह और संदीप भाटिया (तीनों ठेकेदार), अनिल जैन, किशन लाल धोतीवाला और सुरेंद्र कुमार धोतीवाला (तीनों आढ़ती), डी.एफ.एस.सी. हरवीन कौर और सुखविंद्र सिंह गिल के अलावा पूर्व मंत्री आशु के 2 प्राइवेट सहायकों पंकज उर्फ मीनू मल्होत्रा और इंद्रजीत इंदी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

2 अन्य आरोपियों सुरेंद्र बेरी डी.एफ.एस.सी. (सेवामुक्त) और जगनदीप ढिल्लों डी.एम. पनसप को हाईकोर्ट की तरफ से आगामी जमानत दे दी गई है जबकि आरोपी परमजीत चेची की आगामी जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज हो चुकी है और उसे विजिलैंस ब्यूरो के आगे आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हुए हैं। इस चॢचत केस में एक अन्य उक्त मुख्य आरोपी आर.के. सिंगला, डिप्टी डायरैक्टर, खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को अदालत द्वारा पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है।

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