Punjab news point : मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में कई सूट अदालतों में लंबित है. लिहाजा सुनवाई की जरूरत नहीं. ये याचिका उन याचिकाओं से अलग दाखिल की गई थी, जिसपर हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा था. याचिका में मांग की गई थी कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है, वहीं श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है. कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं के पूजा-अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करें.जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले से ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिनमें इन मुद्दों को उठाया गया है. लिहाजा इस पर अलग से सुनवाई की ज़रुरत नहीं है. याचिका कर्ता वकील ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई की गई.