कोर्ट में दो उंगली से जज को सैल्यूट करने पर नपे एसीपी, मजिस्ट्रेट ने दिए ये आदेश

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Punjab news point : दिल्ली से सटे साइबर सिटी के गुरुग्राम कोर्ट में हरियाणा पुलिस के एसीपी को सही तरीके से जज को सैल्यूट नहीं करना महंगा पड़ गया. गुरुक्राम कोर्ट के जज एसीपी के आचरण से इतना नाराज हुए कि उन्होंने एसीपी को वापस ट्रेनिंग भेजने के आदेश जारी कर दिए. इसके अलावा, पुलिस कमिश्नर को भी एसीपी पर कार्रवाई करने के आदेश जज साहब ने जारी कर दिए. इसके अलावा जिला अदालत ने एसीपी को वापस ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. इसके साथ डीसीपी की जल्द रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के भी आदेश दिए हैं. गुरुग्राम पुलिस के एसीपी के खिलाफ यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिए हैं.

दरअसल, बीती आठ फरवरी 2024 को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक केस में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया. अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करना सीखा है. अदालत के सवाल पर एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए.

इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि अब हर पुलिस अधिकारी अगर वो वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें जज को सैल्यूट करना होगा. भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो.

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