Punjab news point : पंजाब में ईटीटी शिक्षकों के 5,994 पदों की भर्ती पर लगी रोक हटाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भर्ती आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने सिलेबस के आधार पर पंजाबी भाषा की परीक्षा को खारिज कर दिया है और पूछा है कि इस परीक्षा में पंजाब और पंजाबियत को क्यों शामिल किया गया है. हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर सभी आवेदकों की परीक्षा ले और फिर छह महीने के भीतर भर्ती पूरी करे।
याचिका दायर करते हुए परविंदर सिंह और अन्य ने वकील विकास चतरथ के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को ईटीटी के 5,994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था क्योंकि वे विज्ञापन में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते थे। 28 अक्टूबर 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों को अधिसूचित किया था। इसके अनुसार ग्रुप सी की सभी सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी भाषा की अतिरिक्त परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।