Punjab news point : दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में तो समय लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के 43 दिन बाद राहत की उम्मीद देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह सात मई को दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है और एजेंसी इसके लिए तैयार रहे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। अदालत एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है।
संजय सिंह के बयानों का हवाला, करेंगे विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करेंगे। उन्होंने मामले में पिछले महीने आप नेता संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनके द्वारा दिए गए बयानों की ओर इशारा किया। राजू ने कहा, ‘कृपया देखिए कि वह किस तरह के बयान दे रहे हैं।’ पीठ ने कहा, ‘हम यह नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते।’
केजरीवाल के वकील की दलीलों की भी आलोचना
केजरीवाल की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की इन दलीलों की भी कोर्ट ने आलोचना की कि राजनीतिक दल होने के नाते ‘आप’ पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में नहीं आएगी। पीठ ने कहा, ‘आपकी दलीलों को स्वीकार करना मुश्किल है।’