Punjab news point : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (09 सितंबर) को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. सीजेआई ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा. हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी. इसका असर लगभग 19000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पक्षों से लिखित में दलीलें पेश करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा के लिए समय चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि वह अधिकतम 7-7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें. कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील तय किए. राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने कहा.

