Punjab news point : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में छूट दी है। अब सिसोदिया को सप्ताह में दो बार थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। जमानत शर्तों में ढील देने के लिए उनकी ओर से अर्जी दायर की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिसोदिया को ट्रायल के दौरान नियमित तौर पर पेश होना होगा।

