Punjab : शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश

Amritsar Chandigarh Education Manipur Mansa Social media Trending जालंधर दिल्ली पंजाब

Punjab news point : पंजाब के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं. सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर सुरक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बस, वैन चालकों और कंडक्टरों के लिए नेत्र परीक्षण के साथ-साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई स्कूल तय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइवर और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिला स्तर पर जिलाधिकारी (ईओ) प्रत्येक निजी स्कूल के प्रिंसिपल और कंडक्टर की टेस्ट रिपोर्ट लेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक निजी स्कूलों के ड्राइवर और कंडक्टरों को पुलिस वेरिफिकेशन, आंखों की जांच और डोप टेस्ट सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा. यह रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी जायेगी. इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे. यदि कोई लापरवाही हुई तो सीधे तौर पर स्कूल जिम्मेदार होगा। यदि कोई स्कूल निर्देशों का उल्लंघन करता है तो डीसी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारीने विभिन्न स्कूलों से रिपोर्ट भी मांगी है.पंजाब में निजी स्कूल छात्रों को आने-जाने के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक स्कूल मुखिया को निर्देश दिया जाता है कि वे ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, नेत्र दृष्टि परीक्षण और डोप टेस्ट रिपोर्ट संबंधित जिले के डीईओ को भेजें। ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, डोप टेस्ट, वर्दी, आई रिपोर्ट अनिवार्य है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *