YouTube पर अश्लील कंटेंट से निपटने के लिए केंद्र को SC का नोटिस

Social media दिल्ली

Punjab news point : सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर कथित रूप से अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया के ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर उन्हें गिरफ्तारी से छूट देने के बावजूद उनकी कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने उसी समय कहा कि यूट्यूब पर अश्लील सामग्री को कंट्रोल करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में नियम बनाने के लिए नोटिस भी जारी किया।

नियमों की कमी का दुरुपयोग कर रहे युट्यूबर्स: SC

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब पर नियमों की कमी का दुरुपयोग युट्यूबर्स कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि पीठ को खुश होगी अगर सरकार यूट्यूब पर ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने की योजना बना रही है।

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