वाहन चालकों के लिए New Order

पंजाब

Punjab news point : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत मिली पावरों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मुख्य बाजार में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये वाहन फिलहाल जी.टी. रोड से होकर आवागमन करेंगे। गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड और देव होटल चौक के सामने गली नंबर 9 तक की सडक़। जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने कहा कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (रोशन चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है और यातायात बाधित होता है। इससे वाहनों के एक-दूसरे से आगे निकलने के कारण आम जनता में विवाद की संभावना बनी रहती है, जिससे लड़ाई-झगड़े भी हो सकते हैं।

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