जालंधर में नए आदेश लागू

जालंधर

PNP : डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कंबाइन मालिकों को निर्देश दिए है कि जिले में कोई भी कंबाइन बिना सुपर एस.एम.एस. के नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा कंबाइन से धान की कटाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करने की ही अनुमति होगी।

डी.सी. ने कंबाइन मालिकों को निर्देश दिया कि धान पूरी तरह पकने के बाद ही उसकी कटाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि कंबाइन से रात के समय हरी-गीली फसल, जो पूरी तरह सूखी नहीं होती, उसकी कटाई कर ली जाती है, जिससे धान में नमी की मात्रा बढ़ जाती है और मंडी में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि धान में नमी की मात्रा उचित होने पर ही फसल की कटाई के लिए कंबाइन मालिक आगे आएं।

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