चंडीगढ़(राजिंदर कुमार) : पंजाब सरकार ने पेरेंट्स के हक में बड़ा फैसला लेते हुए नए आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य में स्कूल छोड़ने पर किसी बच्चे को सर्टीफिटेक लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी।इससे पहले बच्चे को स्कूल छोड़ने पर स्कूल प्रबंधक से सर्टीफिटेक लेना पड़ता था।
90 साल बाद वापस लिए आदेश
ये फैसला 90 साल बाद लिया गया है। स्कूल द्वारा मिले सर्टीफिकेट के आधार पर बच्चे को अगले स्कूल में एडमिशन मिलती थी। अब पंजाब सरकार ने उक्त आदेश वापस ले लिए हैं।
गौर रहे की कोरोना काल के दौरान कई बच्चे अपना स्कूल बदल रहे हैं और पुराने स्कूलों में उनकी फीस पैंडिंग है। प्राइवेट स्कूल बच्चों को फीस के कारण सर्टीफिकेट नहीं दे रहे थे।