खैहरा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का एक्शन

अपराधिक पंजाब राजनितिक

Punjab news point : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब तलबी की है। बता दें कि सुखपाल सिंह खैहरा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इस आदेश को रद्द करने की मांग की है।

खैहरा के वकील ने दायर की गई याचिका में कहा है कि इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, फिर भी इस मामले में उन्हें गिरफ्तार करना सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करना हैं। क्योंकि उन्हें पहले ही उच्च न्यायालय से राहत मिल चुकी थी।

जस्टिस अनुप चितकारा ने मांगा पंजाब सरकार से जवाब

बता दें कि बीते वीरवार को जज विकास बहल ने खैहरा की याचिका से खुद को अलग कर लिया था और इसे दूसरी पीठ को भेज दिया। जिसके बाद जस्टिस अनूप चितकारा ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

जानकारी के मुताबिक, सुखपाल खैहरा को 2015 के एक पुराने ड्रग केस मामले में जांच चल रही थी। इसमें DIG की अगुआई बनी SIT की रिपोर्ट के आधार पर अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस SIT में दो SSP भी शामिल रहे हैं। जबकि सुखपाल खैहरा का कहना है कि यह एक झूठा केस था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस केस में राहत दी है। बता दें कि बीते दिन जालंधर देहात की एक टीम एमपी मनप्रीत ढ़िल्लों की अध्यक्षता में विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को गिरफ्तार कर चंडीगढ़ स्थित उनके घर पहुंची थी। जहां उसे उन्हें गिरफ्तार किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *