Punjab news point : देश के लाखों ट्रक ड्राइवरों का सफर जल्द ही आसान होने वाला है। परिवहन मंत्रालय ने मालवाहक वाहनों में एयर कंडीशनर लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी है।नए नियमों के तहत अब कंपनियों के लिए ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनर सिस्टम उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 या उसके बाद निर्मित एन2 और एन3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस केबिनों का परीक्षण IS14618:2022 के अनुसार किया जाएगा। जुलाई में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा था कि ”यह फैसला ट्रक ड्राइवरों की सुविधा और काम के लिए मील का पत्थर साबित होगा.”

