पुलिस भर्ती के नियमों में तीसरी बार बदलाव

Haryana

Punjab news point : हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियमों में एक बार फिर संशोधन किया गया है. गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बाद गृह विभाग ने पुलिस भर्ती के मापदंड तीसरी बार संशोधन किया. इस तीसरे संशोधन पर एलआर ने भी मोहर लगा दी है. अब रिटन एग्जाम में 20 प्रतिशत सवाल हरियाणा के होंगे. इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत 2.4 अंक दिए जाएंगे. अगले महीने फरवरी में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में सरकार नए नियमों पर मुहर लगा देगी.

6 हजार कांस्टेबल की होगी भर्ती

कैबिनेट मीटिंग में संशोधित नियमों को मंजूरी के बाद हरियाणा पुलिस में करीब छह हजार पदों पर भर्ती की जा सकेगी. हरियाणा गृह विभाग के नए नियमों के अनुसार आवेदन मांगने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा पास 10 गुना से ज्यादा अभियर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा. जो इसमें पास होंगे, उन्हें शारीरिक परीक्षण टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जिसमें अभियर्थियों से दौड़ लगवाई जाएगी.

इस दौड़ को पूरा करने पर कोई नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन यह साक्षात्कार का एक हिस्सा जरूर होगा. लिखित परीक्षा कुल 94.5 अंकों की होगी. इस लिखित परीक्षा में 20 प्रतिशत सवाल हरियाणा की राजनीति, इतिहास और संस्कृति सहित अन्य विषयों से जुड़े होंगे. सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को 2.4 नंबर दिए जाएंगे. इसके बाद मेरिट बनाई जाएगी.

5 हजार पुरुष, 1 हजार महिला कॉन्स्टेबल की होगी भर्ती

हरियाणा पुलिस में 5 हजार हजार पुरुष और 1 हजार महिला कॉन्स्टेबल की भर्ती होनी है. ये भर्ती प्रक्रिया मानदंड तय नहीं हो पाने के चलते करीब एक साल से सिरे नहीं चढ़ पा रही थी. अब मानदंडों में बदलाव होगा तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अब नए नियमों के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए सीईटी पास कर चुके 10 गुना अभियर्थियों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगा.

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