केजरीवाल को CM पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज, HC ने कही यह बात

अपराधिक दिल्ली राजनितिक

Punjab news point : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी जनहित याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है. बता दें कि कोर्ट ने पहले भी ऐसी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट का कहना था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है. LG फैसला लेने में सक्षम हैं. उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. वो कानून के मुताबिक काम करेंगे. इस मामले में LG या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं. जब कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो इसे वापस लेना चाहते हैं और LG के पास अपनी दरख्वास्त देंगे.

आज केजरीवाल की गिरफ्तार के खिलाफ सुनवाई
बता दें कि 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं. उनकी गिरफ्तार के बाद दिल्ली की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया. हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी  गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका पर 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. आज कोर्ट इस बात का फैसला कर सकता है कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *