Chief: Rajendra Kumar
20 जून जालंधर (पत्रकार: शुभम रजक) कोरोना वायरस दौरान लापरवाहियां करने वाले लोगों के चालान अब पुलिस ही नहीं बल्कि कई विभाग कर सकेंगे। आदेशों के मुताबिक पुलिस के साथ-साथ ये अधिकारी भी मास्क न पहनने वाले व्यक्ति, होम क्वारेंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने वाले, सड़क पर थूकने वाले व वाहनों में जरुरत से ज्यादा बैठे लोगों के चालान कर सकेंगे। साथ ही नगर निगम कमिश्नर के नेतृत्व में आते सभी अफसरों को चालान काटने और जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। हालांकि इन चालानों के कारण लोग बहुत परेशान है। पुलिस वाले हेल्मेट और मास्क पहने होने के बावजूद लोगों को रोकते हैं और कोई न कोई खामी निकालकर चालान कर देते हैं। नए डीसी घनश्याम थोरी ने शनिवार को एक आदेश जारी करके कुछ विभाग के अधिकारियों को चालान काटने की ‘पावर’ दे दी है। इनमें सैक्टर मजिस्ट्रेट, समूह तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, ईओ व अन्य शामिल हैं।
किस लापरवाही और नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना ।।
1.मास्क न पहनने वाले पर 500 रुपए जुर्माना
2.होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर 2000 फाइन
3.सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने पर 2000 का जुर्माना
4.सड़क पर थूकने वाले को 500 रुपए जुर्माना
5.वाहनों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर बसों को 3000, कार को 2000 और आटो रिक्शा व टू-व्हीलर को 500 रुपए जुर्माना