Punjab news point : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुनाया है और उनकी सजा पर बहस 18 फरवरी को की जाएगी।
सज्जन कुमार के खिलाफ अदालत का फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों, जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। अदालत ने इस मामले में सजा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।
सज्जन कुमार पहले से उम्रकैद की सजा काट रहे हैं
कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार फिलहाल दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अब इस ताजे मामले में उन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है।

