सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे। दरअसल, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की दायर याचिका में कहा गया है कि X (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म से सूचना हटाने से पहले इसके सोर्स (जिसने सूचना शेयर की है) को नोटिस दिया जाना चाहिए।

