Punjab news point ; नए नियमों के अनुसार जन्म सर्टिफिकेट जरूरी है। 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे आवेदकों को अब जन्म सर्टिफिकेट पेश करना आवश्यक होगा। यह सर्टिफिकेट नगर निगम, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार या ”जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969” के तहत मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा 1 अक्टूबर, 2023 से पहले जन्मे लोग अभी भी अन्य दस्तावेजों में से एक का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी सेवा रिकॉर्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शामिल है।

