अपर्याप्त जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना अनुचित

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दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित प्रतिकूल रिपोर्ट के बाद उन्हें इलाहाबाद में उनके पैतृक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा, मुझे लगता है कि अपर्याप्त जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना अनुचित है। इसलिए, मैं आयोग से अनुरोध करना पसंद करूंगी कि वह पारदर्शी हो और इस विशेष घटना से संबंधित जानकारी प्रकाशित करे। विशेष रूप से, जिन परिस्थितियों में धन बरामद किया गया, मुझे लगता है कि इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि हर किसी को अपनी बात सार्वजनिक डोमेन में रखने का अधिकार है। और अब हमारे पास केवल अटकलें हैं। बेशक, कानून यह है कि एक न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन से मुक्त नहीं है। एकमात्र रास्ता यह है कि आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी की आवश्यकता है।

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