Punjab news point : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार पैरोल देने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में राम रहीम को बिना कोर्ट की इजाजत के पैरोल न दी जाए. आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और डेरा प्रमुख को उस दिन सरेंडर करने के लिए कहा गया है.हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा कि वह बताए कि डेरा प्रमुख राम रहीम जैसे कितने अन्य कैदियों को इसी तरह पैरोल दी गई है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है. कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर जानकारी दी जाए.
कोर्ट ने कहा कि डेरा प्रमुख को बिना मंजूरी के पैरोल नहीं दी जानी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को तय की है. मिली जानकारी के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने डेरा सिरसा प्रमुख की बार-बार पैरोल के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर सिर्फ डेरा सिरसा प्रमुख को ही पैरोल क्यों दी जा रही है. इसका लाभ जेल में बंद अन्य कैदियों को क्यों नहीं मिल रहा है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कितने कैदियों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था और उनमें से कितने को पैरोल दी गई है. डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अब तक नौ बार पैरोल मिल चुकी है.