पंजाब न्यूज प्वाइंट : अब यात्रियों को ट्रेन में सफर के दौरान भी मास्क लगाना होगा और ऐसा न करने पर यात्री को भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये नियम अभी 6 महीने या अगला निर्देश आने तक जारी रहेंगे। दरअसल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद लागू हुए इस नियम के तहत रेलवे परिसर में या ट्रेनों मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बता दें कि 17 अप्रैल, 2021 को भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थीं। जिसके बाद 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए रेलवे ने कहा था कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, पुराने नोटिफिकेशन की मियाद इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी।