जालंधर : पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के भांजे भूपिंदर सिंह हनी (Bhupinder Singh Honey) को मनी लांड्रिंग केस (Money Laundering Case) में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हनी को नियमित जमानत दे दी है।
हनी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर कर नियमित जमानत की मांग की थी। वीरवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत पटीशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गैर कानूनी माइनिंग मामलेम 2018 में दर्ज हुए केस में ईडी ने भूपिंदर सिंह हनी के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले 30 नवंबर को केस दर्ज किया था। ईडी की छापेमारी में 10 करोड़ रुपए नकद मिले थे। 3 फरवरी को हनी को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। हनी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की खूब फजीहत हुई